खत्म हुए GST के दो स्लैब – 22 सितंबर से लागू होंगे नए रेट
GST Council Meeting की 56वीं बैठक में टैक्स स्ट्रक्चर से जुड़ा बड़ा बदलाव किया गया है। परिषद ने फैसला लिया है कि अब केवल दो ही स्लैब होंगे GST 5% Slab और GST 18% Slab, जबकि पहले से लागू 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा 40% का स्लैब लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए जारी रहेगा।
GST New Slab 2025 नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
स्वास्थ्य और इंश्योरेंस पर राहत
बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर टैक्स पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा रोजमर्रा की ज़रूरतों से जुड़ी कई वस्तुएं 5% टैक्स स्लैब में आ जाएंगी।
क्या-क्या होगा सस्ता? GST Rate Cut
नए GST रेट्स लागू होने के बाद ये चीजें सस्ती होंगी:
खाद्य व डेयरी प्रोडक्ट्स: मक्खन, घी, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, जैम, जेली, नारियल पानी, नमकीन, पैक्ड पानी की 20 लीटर बोतल, जूस, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्किट, कॉर्न फ्लेक्स और अन्य अनाज। (18% से घटाकर 5%)
दैनिक उपयोग की वस्तुएं: कंघी, दूध पिलाने वाली बोतल, टूथपाउडर, टूथपेस्ट, ब्रश, फेस पाउडर, साबुन, शैम्पू और हेयर ऑयल (12% या 18% से घटाकर 5%)
सीमेंट और वाहन: सीमेंट पर GST 28% से घटाकर 18%, छोटे पेट्रोल-डीजल वाहनों और 350cc तक के टू-व्हीलर्स पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18%।
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स: टेलीविजन, एयर कंडीशनर और डिशवॉशर जैसे प्रोडक्ट्स अब 18% स्लैब में
जूते-चप्पल और कपड़ों पर राहत
GST on Shoes Clothes
अब तक ₹1,000 तक की कीमत वाले जूते-चप्पल और रेडीमेड कपड़े 5% स्लैब में आते थे।
नई व्यवस्था में यह सीमा बढ़ाकर ₹2,500 तक कर दी गई है।
₹2,500 से ऊपर की कीमत वाले रेडीमेड कपड़े और जूते अब 18% टैक्स स्लैब में आएंगे।
आम जनता को बड़ा फायदा
GST Council Meeting: इस फैसले से रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और लोगों की जेब पर भार कम होगा। वहीं ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी बड़ी राहत मिलेगी।